- Post by Admin on 03-04-2023 10:29:45pm
भिंड /कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने श्री एम.पी. चौधरी ए.डी.ई.ओ. जनपद पंचायत अटेर को निलंबित कर कहा है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचाचयत अटेर द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री एम.पी. चौधरी ए.डी.ई.ओ. जनपद पंचायत अटेर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अवगत कराया गया था कि बार-बार निर्देशित किये जाने के बाद भी आप अपने सेक्टर की ग्राम पंचायतों में उपस्थित नहीं होते हैं जिसकी वजह से म.प्र. शासन की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना के आवेदन ऑनलाइन बहुत कम हुये हैं तथा आप बगैर सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। श्री एम पी चौधरी ए.डी.ई.ओ. जनपद पंचायत अटेर के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 03 अप्रैल 2023 को कलेक्टर द्वारा आपके प्रभार की ग्राम पंचायत चिलौंगा का निरीक्षण किया गया जिसमें आप निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये जिससे ग्राम पंचायत चिलौंगा में लाड़ली बहना योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ईकेवायसी / फार्म भरने की प्रगति अत्यन्त न्यून पाई गयी है। आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 की उपधारा (1) (2) (3) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। कलेक्टर द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में दिये गये नियम-9 के उपनियम (1) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् श्री एम.पी. चौधरी ए.डी.ई.ओ. जनपद पंचायत अटेर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड में नियत किया जाता है, निलम्बन अवधि में इनको शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

